रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आबकारी विभाग ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020-21 की बार लायसेंस की फीस जमा कराने की अवधि को 15 अप्रैल तक तक बढ़ाए जाने के साथ ही बीते 22 मार्च से लॉकडाउन की अवधि पर बार एवं क्लब के लिए मदिरा के उठाव के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से भी छूट प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया है।
वर्ष 2020-21 की एफएल 3, एफएल 3 क, एफएल 4 एवं एफएल 4 क हेतु निर्धारित लायसेंस फीस को जमा किए जाने हेतु लायसेंसियों को 15 अप्रैल तक का समय दिया गया है।
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