रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य अतिआवश्यक सेवाओं के लिए एस्मा लगा दिया है।
इस आदेश के जारी होने के बाद अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग अपने कामों से इनकार नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग द्वारा जारी इस आदेश में स्वास्थ्य विभाग की जिन ईकाईयों के लिए एस्मा लागू की गयी है, उसमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी अन्य संस्थाएं भी हैं।
राज्य सरकार ने अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979(क 10 सन 1979 की धारा 4 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो) को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से एस्मा प्रदेश में लागू कर दिया है।
जिन विभागों और संस्थानों के अलावा कर्मचारियों पर इस आदेश का असर होगा, उनमें समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं , डाक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन, दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण, एंबुलेंस सेवाएं, पानी एवं बिलजी की आपूर्ती, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बीएमड्ब्ल्यू प्रबंधन शामिल है।
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