छत्तीसगढ़

छग विस : दुर्ग जिले में हैं 57 अवैध मोबाईल टॉवर

रायपुर। विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा ने दुर्ग जिले में विविध मोबाईल कंपनियों के अवैध टॉवर लगाने का मुद्दा उठाया। नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने स्वीकार किया कि जिले में 57 टॉवर बिना अनुमति के लगाए थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए सामग्री जब्त करते हुए नोटिस जारी किया है। प्रश्रकाल में आज कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा ने दुर्ग जिले के नगरीय, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों मेें किन कंपनियों के कितने टॉवर अनुमति एवं बिना अनुमति के लगाए जाने तथा बिना अनुमति के लगाए गए टॉवरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई की जानकारी मंत्री से पूछा। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने बताया कि 20 कंपनियों द्वारा टॉवर लगाने की अनुमति ली गई थी। इनमें 57 टॉवर बिना अनुमति के लगाए थे, जिनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए सामग्री जब्त एवं नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि जुर्माना नहीं लिया गया है। मंत्री ने बताया कि 57 प्रकरणों में 35 प्रकरण में स्टे दिया गया है, जबकि 22 प्रकरण नियमितिकरण हेतु विचाराधीन है। कांग्रेस सदस्य अरूण वोरा ने कहा कि जिले में 400 से अधिक टॉवर लगे है। इन टॉवरों के रेडियेशन से कई तरह की गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। रेडियेशन निकलने वाले टॉवरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि जिले में जिन कंपनियों के टॉवर लगे है उन कंपनियों से टॉवर स्थापित करने से पहले रेडियेशन उपकरण के बारे में प्रमाण-पत्र लिये जाते है, ताकि लोगों को नुकसान नहीं हो। कांग्रेस सदस्य धनेन्द्र साहू ने कहा कि जो रेडियेशन उपकरण लगाए जा रहे है क्या उन उपकरणों का टॉवर लगाए जाने के बाद नियमित रूप से जांच कराई जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि बिना रेडियेशन उपकरण प्रमाण-पत्र के टॉवर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

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