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छत्तीसगढ़: इस जिले में नाइट कर्फ्यू खत्म… संशोधित आदेश जारी… निगम-पालिका क्षेत्र में छूट नहीं…

दुर्ग जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिले वासियों को राहत देते हुए 22 दिन पहले लगाए गए नाइट कर्फ्यू में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेश के मुताबिक अब केवल जिले के निगम व पालिका क्षेत्रों में ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश लागू होगा। शेष क्षेत्रों से इस आदेश को हटा लिया गया है।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक अब रात्रि कालीन कर्फ्यू दुर्ग जिले के निगम व पालिका क्षेत्रों में ही लागू होगा। इसके तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कर्फ्यू से राहत दे दी गई है। दुर्ग नगर निगम सहित भिलाई निगम, रिसाली निगम, भिलाई तीन चरोदा निगम और कुम्हारी व जामुल नगर पालिका में नाइट कर्फ्यू पहले की ही तरह लागू होगा।

आदेश के मुताबिक कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए बाकी काम पहले की तरह ही होते रहेंगे। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई तेज होगी और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी।

पहले यह आदेश था लागू
कलेक्टर दुर्ग डॉ. एसएन भुरे ने जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34, और एपिडेमिक एक्ट के तहत पूरे जिले में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया था।

इस आदेश के तहत रात 9 बजे के अनावश्यक बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही थी। अब निगम व पालिका क्षेत्रों में ही यह सख्ती लागू रहेगी। बाकी जगह इसको लेकर राहत दे दी गई है।

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