छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ : हाईकोर्ट का आदेश- मीसाबंदी की विधवा को मिले आधा पेंशन…

बिलासपुर-रायपुर। राज्य शासन द्वारा जनवरी 2019 से मीसा पेंशन बैन लगाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर एक बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट बिलासपुर ने मीसाबंदी की विधवा को आधी पेंशन देने का आदेश दिया गया है। राज्य में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को आधी पेंशन मिलती थी।



मीसा क़ानून के तहत पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य शासन ने जनवरी 2019 से मीसा पेंशन पर रोक लगा दिया था। जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बेंच ने आदेश दिया है कि अब विधवा को आधी पेंशन दी जाए। याचिकाकर्ता विधवा पीडि़ता बिलासपुर निवासी है।
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ज्ञात हो कि पूर्व में हाईकोर्ट ने बिलासपुर के 28 व दुर्ग के 32 मीसाबंदियों को तत्काल पेंशन देने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सैकड़ों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा।

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