रायपुर। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी.सिंह ने बताया है कि महापौर चुनाव को लेकर जारी अध्यादेश को चुनौती देते हुये याचिकाकर्ता अशोक विधानी, अशोक चावलानी एवं अन्य द्वारा याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि शासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महापौर का चुनाव करवाया जा रहा है जो कि विपरीत है तथा यह मांग की थी कि यह अध्यादेश आगामी चुनाव तक स्थगित किया जाये।
इसके पूर्व में इन सभी याचिकाओं में महापौर के अप्रत्यक्ष अगामी चुनाव को स्थगित करने की प्रार्थना याचिकाकर्ता द्वारा की गई थी और यह अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव को नियम विरूद्ध बताने का प्रयास याचिकाकर्ता द्वारा किया गया था।
पूर्व में भी याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखते हुये न्यायालय को यह बताया था कि चुनाव असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है ओर तब भी उच्च न्यायालय ने शासन के तर्क को स्वीकार करते हुये किसी तरह की स्थगन याचिका से इंकार किया था। उच्च न्यायालय ने संबंधित समस्त याचिकाओं को समाप्त कर दिया है।
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