नए साल के आगाज में अब 7 दिन से भी कम का समय बचा है। इससे पहले 31 दिसंबर तक आपको टैक्स से जुड़े कुछ जरूरी काम निपटाने होंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको 10 हजार रुपये तक का नुकसान हो सकता है।
31 दिसंबर तक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं किया तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। दरअसल, आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 अगस्त थी।
लेकिन जो लोग आईटीआर फाइल करने से चूक गए उन्हें अधिकतम 5 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक मौका दिया गया। वहीं 31 दिसंबर, 2019 के बाद लेकिन 31 मार्च, 2020 से पहले रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
हालांकि अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। वहीं जिन लोगों की कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, उन्हें 1,000 रुपये तक की लेट फीस देनी पड़ेगी।
इसी तरह मोदी सरकार की ‘सबका विश्वास योजना’ की डेडलाइन 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। इस योजना के तहत बकाया टैक्स राशि वालों को आंशिक छूट देकर टैक्स विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करना था।
आसान भाषा में समझें तो जिन लोगों के सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े टैक्स विवाद हैं उनके निपटारे के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के आम बजट में इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था।
योजना के तहत स्वैच्छिक तौर पर खुलासा किये गए मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में 40 से 70 फीसदी तक राहत उपलब्ध है। यह राहत बकाये टैक्स की राशि पर निर्भर करती है। योजना के तहत बकाये टैक्स पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा भुगतान करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा भी नहीं होगा।
यह भी देखें :
धनु राशि में बुध का प्रवेश आज, 2 राशियों पर सबसे ज्यादा असर…
Add Comment