रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिये गठित राज्य सरकार की नोडल एजेंसी में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
विज्ञापन में गडबड़ी को लेकर रायपुर निवासी डॉ सोमेन प्रधान और डॉ किशन पांडेय के द्वारा हाईकोर्ट के अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से याचिका पेश की गई। जहां पर याचिकर्ताओ ने अपनी याचिका में कहा है कि विज्ञापन में दी गई शैक्षणिक योग्यता नियमों में निर्धारित योग्यता से भिन्न है इसमें जानबूझकर चिकित्सक की योग्यता जो कि एमबीबीएस एवं एम डी कम्युनिटी मेडिसिन है उसे विज्ञापन में विलुप्त कर दिया गया है।
याचिका में यह भी कहा गया है की पूर्व में भी इसी प्रकार निर्धारित योग्यता न रखने वाले विजयेंद्र कटरे को नियुक्त किया गया था। जिनके नियुक्ति के विरुद्ध पूर्व से ही एक अन्य याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है।
पुन: विजयेंद्र कटरे को ही नियुक्ति करने की योजना के तहत विज्ञापन में योग्यता को बदल कर जारी किया गया है। मामले में पूर्व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे विजयेंद्र कटरे को याचीका में भी नामजद पक्षकार बनाया गया है।
याचिका की सुनवाई उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के दौरान विशेष अर्जी पर जस्टिस आर सी एस सामंत के सिंगल बेंच में हुई। प्रारंभिक सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शासन से जवाब तलब किया है और अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया में रोक लगा दी गई है।
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