सुप्रीम कोर्ट का आदेश- सीज की जाए दाऊद इब्राहिम की संपत्ति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को झटका दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि दाऊद की संपत्तियां सीज कर दी जाएं। दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना ने याचिका दी थी की मुंबई में संपत्तियों को सीज न किया जाए। जस्टिस आरके अग्रवाल ने दाऊद के परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए सरकार को संपत्तियों को सीज करने की अनुमति दे दी है।
दाऊद के परिवार का तर्क था कि उन्हें जब्ती का नोटिस ठीक तरह से नहीं दिया गया इसलिए वे इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाए। दाऊद की बहन और मां ने नोटिस का चुनौती देने के लिए समय की मांग की थी।
लेकिन जस्टिस आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सरकार को जब्ती के निर्देश दे दिए। 1998 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हसीना पारकर और उनकी मां की संपत्तियों को जब्त करने का फैसला सही ठहराया था। केंद्र सरकार का कहना है कि दाऊद के परिवार के पास यह संपत्ति तस्करी के जरिए जमा की गई है। केंद्र के मुताबिक ये दोनों स्पष्ट नहीं कर पाईं कि उनके पास यह संपत्ति कहां से आई।
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