रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मतदाताओं द्वारा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन लेकर न आए।
यदि वे मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो मतदान केन्द्र के बाहर उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मतदान केन्द्र में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध के लिए आयोग ने पीठासीन अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका में संशोधन किया है।
आयोग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी जिन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश का प्राधिकार है, वे आवश्यक संचार व्यवस्था के लिए मोबाइल फोन अपने साथ रख सकेंगे।
परंतु किसी भी स्थिति में मतदान केन्द्र के भीतर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पीठासीन अधिकारी निर्वाचन संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल फोन का उपयोग कर सकेंगे।
मतदान केन्द्रों में सेल्फी जोन बनाने के निर्देश
आगामी 21 दिसम्बर को होने वाले नगरीय निकाय आम निर्वाचन के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान केन्द्रों में दो पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
आयोग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि मतदान दिवस के लिए दो पोस्टरों (सेल्फी जोन एवं मतदान की प्रक्रिया के संबंध में) प्रकाशित कराया गया है। इन दोनों पोस्टरों को प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्रदर्शित किया जाए। पोस्टर नगरीय निकायों के मतदान केन्द्रों की संख्या के हिसाब से प्रदाय किया जा चुका है।
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