रायपुर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज रात में प्रचार अभियान थम जाएगा। उम्मीदवारों को 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रचार की अनुमति रहेगी। निकाय चुनावों में प्रचार समाप्ति की समय सीमा लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन से अलग है।
प्रदेश में आगामी 21 दिसम्बर को होने वाले नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए उम्मीदवार 19 दिसम्बर की रात 10 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार लाउडस्पीकर सहित प्रचार कर सकते हैं। रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित है।
इस वजह से उम्मीदवार रात 10 से 12 बजे तक सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही लाउडस्पीकर के बिना प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रचार अवधि की समाप्ति के संबंध में निर्देश दिए हैं। निर्वाचन नियमावली के अनुसार मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभाओं की मनाही है।
अम्बिकापुर प्रतिनिधि के अनुसार नगरीय निकाय चुनाव का शोर-शराबा आज देर रात 12 बजे थम जाएगा। शाम 5 बजे के बाद तेज आवाज में प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी । नगर के 48 वार्डों में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।
निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ अन्य दलों के प्रत्याशी भी कई दिनों से घर-घर दस्तक दे रहे हैं। चुनावी बिगुल बंद होने के बाद 24 घंटे का समय प्रत्याशियों के लिए शेष रहेगा, जिसमें अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचकर शांतिपूर्वक तरीके से जनसंपर्क करनी पड़ेगी। चुनाव की तिथि एकदम करीब आने के बाद प्रत्याशियों की भी धड़कनें तेज हो गई है ।
मतदाता भी इस बार इतने खामोश हैं कि प्रत्याशियों को पता ही नहीं चल रहा है उनका रुझान किस ओर है। लिहाजा कुछ वार्डो में प्रत्याशियों ने खिलाने पिलाने पर फोकस कर दिया है।
देर रात तक खूब पार्टियां चल रही है। आज और कल 2 दिन प्रत्याशियों के पास समय है ,ऐसे में शहर के स्लम एरिया में मतदाताओं को कैसे अपने पक्ष में करना है, इस पर प्रत्याशी ताकत झोंक रहे हैं।
उधर प्रशासन भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न् कराने मे लगा है। चुनाव प्रचार शोर थमने के अंतिम दिन शहर में कहीं विवाद की स्थिति निर्मित ना हो इस पर भी पूरी नजर है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ सारांश मित्तर ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को चुनावी माहौल पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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