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उच्च न्यायालय के कोर्ट रूम में मोबाइल हुआ प्रतिबंधित, कड़ी कार्रवाई की दी गई चेतावनी, देखें आदेश…

बिलासपुर। कोर्ट रूम यह भी चेतावनी दी है कि निर्देश का पालन ना करने पर कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रार जनरल ने अपने आदेश में लिखा है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्रवाई के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। साथ ही न्यायालय की कार्रवाई के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

वकीलों और स्टाफ के लिए भी नियम लागू

रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में याचिकाकर्ताओं के अलावा पक्षकारों को साफ तौर पर मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर ना आने की हिदायत दी है। खासकर कोर्ट रूम की कार्रवाई के दौरान मोबाइल स्वीच ऑफ करने के बाद भी लेकर ना आने को कहा गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने यही आदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए भी जारी कर दिया है। आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने साफ लिखा है कि सभी अधिवक्ताओं व क्लर्कों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा गया है। अधिवक्ताओं व क्लर्कों से निर्देशों के परिपालन में गंभीरता बरतने का अनुरोध किया है।

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