रायपुर। नगरीय निकाय चुनावों में पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, साथ ही प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पांडे के अनुसार सम्पूर्ण रूप से प्रारूप- 3 क में भरे गये शपथ पत्र दो प्रतियों में, अभ्यर्थी की 2 ग 2.5 सेमी. आकार की तीन पासपोर्ट आकार की फोटो, नामांकन शुल्क की मूल रसीद, आरक्षित वार्ड के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र, यदि अभ्यर्थी अन्य वार्ड का है तो अभ्यर्थी नाम निर्वाचक नामावली के जिस पृष्ट में है, उसकी प्रमाणित प्रति, संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जारी नो-ड्यूज प्रमाण पत्र, परिशिष्ट 18 में मतपत्र तथा निर्वाचन संबंधी दस्तावेजों में लिखे जाने वाले नाम की अंग्रेजी व हिन्दी में जानकारी दिया जाना अनिवार्य है।
श्री पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने का कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी मार्ग दर्शिका पुस्तिका जिला कलेक्टोरेट में कार्यालयीन समय में मात्र 50 रूपये की कीमत पर विक्रय हेतु उपलब्ध है।
बैंक में पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के पार्षद पद के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को बैंक में पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर डॉ. एस. भारतीदासन ने रायपुर जिले के सभी बैंकों को आयोग के इस निर्देश से अवगत कराते हुए निर्देशित किया है कि वे पार्षद पद के अभ्यर्थियों के आवेदन तिथि को ही पृथक बैंक खाता खुलवायें। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें।
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