रायपुर। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने नगरीय निकाय आम चुनाव के संदर्भ में शासकीय, अद्र्धशासकीय और उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर मौर्य ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 संपन्न कराये जाने की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है जो निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेगी।
आम निर्वाचन की प्रक्रिया 24 दिसम्बर को समाप्त होने तक सभी शासकीय अद्र्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी-कर्मचारी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
यह भी देखें :
शिवसेना ने फिर साधा फडणवीस पर निशाना, लिखा- पीएम मोदी और उद्धव भाई-भाई
Add Comment