छत्तीसगढ़स्लाइडर

 महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने के मामले में…हाईकोर्ट में हुई सुनवाई…मिली तारीख 9 दिसंबर…

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। इस मामले में शासन की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश जारी किया है।

मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है।



जिसको लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता व संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है।


WP-GROUP

याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।

यह भी देखें : 

लकी ड्रा के नाम से लाखों की ठगी…टाटा सफारी वाहन देने का भी दिया झांसा…

Back to top button
close