
रायपुर। स्थानंतरण नीति के तहत इस वर्ष सितंबर माह में शिक्षा अधिकारियों, प्रचार्यो सहित व्याख्याताओं का तबादला किया गया था। जिससे नाराज अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और नियम विरूद्व स्थानंतरण किए जाने की बात कही थी।
जिसके चलते उच्च न्यायालय ने उक्त तबादला को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए आज स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है जिसमें संबंधित अधिकारियों, प्रचार्यो और व्याख्याताओं को उनके स्थान पर यथावत रहने का आदेश जारी किया हैं।
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