रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा ‘उषा किरण परिसर’ भाठागांव रायपुर प्रोजेक्ट के निवासियों की शिकायत पर प्रकरण की विवेचना कर अनावेदक पी.आर.टी. कन्स्ट्रक्शन सुंदर नगर कारगिल चौक रायपुर के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।
आनावेदक द्वारा पारित आदेशों का पालन नहीं किया जाता तब तक प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय पर रोक लगायी गई है। अनावेदक को प्रोजेक्ट का तत्काल पंजीयन कराने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के पालन के लिए जिला पंजीयक और कलेक्टर रायपुर को भी निर्देशित किया गया है।
रेरा के अध्यक्ष विवेक ढाँड द्वारा पारित आदेश में पी.आर.टी. कन्स्ट्रक्शन को अधिनियम की धारा-56(1) के तहत अधिरोपित शास्ती की राशि 10 लाख रूपए 15 दिवस के भीतर प्राधिकरण में जमा कराने और सी.सी.टी.व्ही. स्थापना के लिए राशि, रखरखाव के लिए प्राप्त राशि और सुरक्षा निधि-सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि दो लाख 45 हजार रूपए अर्जित ब्याज सहित उषा किरण परिसर सहकारी समिति को 15 दिवस के भीतर हस्तांतरित करना सुनिश्चित करने कहा गया है।
अनावेदक द्वारा जब तक इन तीनों आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तब तक प्रोजेक्ट में क्रय-विक्रय पर रोक लगायी गई है। इसके अलावा प्राधिकरण के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण अनावेदक पर 21 नवम्बर 2018 से वसूली तिथि तक 500 रूपए प्रति दिवस की शास्ति अधिरोपित की गई है।
पारित आदेश के अनुसार यदि अनावेदक द्वारा उपरोक्त सभी राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं की जाती तो आर.आर.सी. के माध्यम से अनावेदक से यह राशि ब्याज सहित वसूल कर प्राधिकरण में जमा किए जाने के लिए रायपुर कलेक्टर को आदेशित किया गया है।
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