बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी सिविल जज परीक्षा और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस नहीं ली जाएगी।
सीजी पीएससी के अधिकांश प्रश्नों में गलतियां थी। जिसको लेकर आठ से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई।
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