रायपुर। पूर्व सीएम अजीत जोगी की जाति सम्बंधित सुनवाई में उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जोगी कमेटी के दस्तावेजों को जोगी को निरीक्षण करने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट ने शासन को उन्हें उसकी प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने कहा है कि 27 नवम्बर को अंतिम सुनवाई की निर्धारित तिथि के पहले जोगी को दस्तावेज़ों के निरीक्षण उपरांत नए आधारों पर आवेदन प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिल सकेगा। 27 नवम्बर 2019 की अंतिम सुनवाई होगी। उसके पहले सारे दस्तावेज के सम्बंध में पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
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