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छत्तीसगढ़: फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा…मुकेश गुप्ता ने कहा…

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट में फ ोन टैपिंग को लेकर लगाई गई याचिका से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा लिया गया है। उक्त याचिका निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा फ ोन टैपिंग के मामले में लगाई थी। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी पक्षकार बनाया गया था।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सरकार के अधिवक्ताओं की ओर से लगाई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा दिया है।  जस्टिस अरुण मिश्रा एवं जस्टिस इंदिरा बैनर्जी ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश जेठमलानी के पक्ष को सुनने के बाद फ ोन टैपिंग पर सवाल करते हुए इसे निजता का उल्लंघन बताया तथा सरकार पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सवाल किया और सरकार से जवाब मांगा।



अदालत ने छत्तीसगढ़ राज्य का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल से सवाल किया कि किस अधिकारी ने फ ोन टैपिंगआदेश जारी किया है। कौल ने फ ोन टैपिंग के पक्ष में अपनी बात रखनी चाही, जिस पर अदालत ने उन्हें मामले में एफि डेविट दाखिल करने को कहा।

प्रकरण से जुड़े अधिवक्ता रवि शर्मा के खिलाफ एफ आईआर दर्ज किए जाने की जानकारी दिए जाने पर अदालत ने आदेश दिया कि रवि शर्मा के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय की है।
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इस दौरान अधिवक्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और फ ोन टैपिंग का आदेश देने वाले अधिकारी को एफिडेविट देने आदेशित किया कि आखिर यह कदम क्यों उठाना पड़ा।

गौरतलब है कि अपनी बेटियों की फ ोन टैपिंग के मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अवैध तरीके से उनकी बेटियों का फ ोन टेप कर रही है।

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