एक ही गोत्र से विवाह के मामले में सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रही महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद समाज प्रमुखों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मामला महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े साजापाली का है।
बड़ेसाजापाली निवासी श्रीमती पीली बाई यादव पति समारू लाल यादव (42) ने विगत मंगलवार को कलेक्टर जनचौपाल और पुलिस अधीक्षक से पुत्री द्वारा गोत्र के युवक से कोर्ट मैरिज करने पर समाज से बेदखल किए जाने की शिकायत की थी।
पीलीबाई के मुताबिक उनकी पुत्री रेखा यादव द्वारा सगोत्र मन्नूलाल यादव से विवाह करने पर समाज प्रमुखों द्वारा उन्हें और उनकी पुत्री को समाज में मिलाने समाज को खाना खिलाने और 22 हजार रुपए अर्थदण्ड की मांग कर रूपए जमा करने दबाव बनाया। रूपए जमा नहीं करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया।
शिकायत पर पुलिस जांच में हुई पुष्टि
पीडि़ता ने विगत मंंगलवार को मामले की शिकायत कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से की थी। जिस पर पुलिस की जांच में महिला की शिकायत सही पाई गई।
जांच पर पुलिस ने समाज प्रमुख रथलाल यादव पिता लोरिक यादव ग्राम हरदा, मकुंदा यादव पिता रामचरण यादव ग्राम बूटीपाली, गोवर्धन यादव पिता भगतराम ग्राम सलखण्ड, लखनलाल यादव पिता बोधराम यादव ग्राम बड़े साजापाली के खिलाफ नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7(2) एवं 385 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया है।
क्या था मामला
श्रीमती रेखा यादव (22)और बड़े साजापाली निवासी मन्नूलाल यादव (24)ने एक दूसरे की सहमति से विगत 18 जून 2019 को कोर्ट मैरिज कर ली। रेखा की मां श्रीमती पीली बाई यादव को 28 अगस्त को 2019 को बड़े साजापाली में हुई समाजिक बैठक में बुलाया गया।
जिसमें गोत्र के युवक से विवाह करने पर 22 हजार रूपया जुर्माना लगाया। पीली बाई ने 11 हजार रुपए जुर्माना देने के साथ ही समाजजनों को बकरा भात भी खिलाया। विगत कुछ दिनों बाद नवागांव की बैठक में समाजजनों ने फिर 11 हजार रुपए की मांग की और नहीं देने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया।
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