रायपुर। ऑडियो मैट्री टेक्नीशियन पद पर नियम विरूद्ध भर्ती की गई हैं। राजपत्रित भर्ती नियम का उल्लंघन किया गया हैं। नियमानुसार राज्य पैरा मेडिकल काउंसिल से पंजीबध्द आवेदक योग्य होता हैं।
जबकि नियम का उल्लंघन कर दूसरे राज्य में संचालित बी ए,एस एपी एवं डी एच एलएस डिप्लोमा या डिग्रीधारी लोगों को जगह दी गई हैं। भर्ती कराने का डीएमई ने जारी किया लेटर।
डीएमई ने इस मामले में कहा है कि पहले भर्ती होगा नियम में संशोदन कराया जाएगा। इस पूरे मामले में पैरामेडिकल संघ ने आरोप लगाया है कि मेडिकल कॉलेज के डीन और अन्य अधिकारियों ने कमीशनखोरी और नियम विरूद्ध भर्ती आदेश निकाला हैं।
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