नई दिल्ली। आमतौर पर रिटायरमेंट (Retirement) के बाद सेविंग्स (Savings) को लेकर सबसे अधिक चिंता होती है। लेकिन, अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) में निवेश करते हैं तो आप आसानी से रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में भारत का कोई भी नागरिक 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की उम्र के बीच निवेश कर सकता है। एनपीएस के तहत जमा होने वाला फंड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितनी रकम निवेश की है और निवेश टर्म क्या है। एनपीएस में निवेश को PFRDA के अप्रूव्ड पेंशन फंड मैनेज करता है। इसे PFRDA के इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन के आधार पर ही सेटअप किया गया है।
अगर आप इस एनपीएस का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी निवेश शुरू कर देना चाहिए। आप ऑनलाइन एनपीएस कैलकुलेटर की मदद से निवेश और अनुमानित रिटर्न की रकम को कैलकुलेट कर सकते हैं।
ऐसे बना सकते हैं 45.5 लाख रुपये
एनपीएस कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आप 30 साल की उम्र से हर माह 5 हजार रुपये का निवेश करते हैं तो इसमें रिटायरमेंट के बाद हर माह 22,279 रुपये प्रति माह का पेंशन और करीब 45.5 लाख रुपये बना सकते हैं। आप चाहें तो इस मासिक निवेश को बढ़ा भी सकते हैं।
10 हजार के निवेश पर कर सकते है इतनी बचत
एनपीएस के तहत अगर आप 30 साल की उम्र से ही हर माह 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो आप रिटायरमेंट के समय तक हर माह 45,587 रुपये का पेंशन और 91।1 लाख रुपये बना सकते हैं।
आपको बता दें कि इसके लिए हम आपको यह 10 फीसदी सालाना की ब्याज दर से कैलकुलेट की गई रकम है। इसे 6 फीसदी की एन्युटी रेट के आधार पर कैलकुलेट किया गया है।
मिलेगा टैक्स लाभ
नेशनल पेंशन सिस्टम में किए गए निवेश पर आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत 1।5 लाख रुपये की छूट के अलावा अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
एनपीएस के टियर 1 और टियर 2, दो तरह के खाते खोले जा सकते हैं। टियर 1 अकाउंट अनिवार्य होता है, वहीं टियर 2 के तहत खाते के वैकल्पिक होता है। टियर 1 खाते पर विड्रॉल का प्रतिबंध होता है। वहीं, टियर 2 अकाउंट से सब्सक्राइबर कभी भी निवेश की रकम निकाल सकता है।
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