
बिलासपुर। भूपेश सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 82 प्रतिशत आरक्षण के निर्णय पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण मामले में दाखिल याचिका की चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की संयुक्त बैंच ने सुनवाई की।
मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया है। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसका थोड़ी देर में पता चल पाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला उनके साथ विवेक ठाकुर और नवनीत तिवारी के साथ अन्य ने सरकार के 82 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई थी। 82 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ राज्यपाल और मुख्य सचिव को भी पत्र सौंपा गया था।
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