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अमित जोगी को बड़ी राहत…हाईकोर्ट ने दी जमानत…

बिलासपुर। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक अमित जोगी को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अमित जोगी को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट में अमित जोगी की ओर से जबलपुर के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिंह और विवेक शर्मा ने पैरवी की थी।



बहस के दौरान अमित जोगी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि मामला पूरी तरह दस्तावेज पर आधारित है। इसलिए जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद सुनवाई करते हुए जस्टिस आर सी सामन्त की बेंच ने उन्हें ज़मानत दी है।

समीरा पैकरा की ओर से दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस ने अमित को बिलासपुर स्थित घर से गिरफ़्तार किया था। समीरा पैकरा की एफआईआर में आरोप था कि अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान दर्शा कर चुनाव लड़ा। 
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जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसमें अमित जोगी की ओर से तर्क दिया गया था कि यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी। जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर एफआईआर की गई है।

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