रायपुर। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष को हटाने प्रदेश सरकार के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इस मामले में अध्यक्ष पद से हटाए गए अध्यक्ष रामजी भारती ने याचिका लगाई हुई थी जिस पर कल फैसला आया है।
ज्ञात हो कि डोंगरगढ़ से पूर्व भाजपा विधायक रामजी भारती को तात्कालीन सरकार ने 2015 में अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया था। तीन साल का कार्यकाल 2018 में पूरा होने के बाद तात्कालीन सरकार ने पुन: श्री भारती को उसी पद पर नियुक्त किया था।
लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने श्री भारती को उक्त पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए श्री भारती ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका के प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
हालांकि इस पर फैसला कल आया है। न्यायाधिश आर.सी. सामंत की बेंच ने इस मामले में श्री भारती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आयोग के अध्यक्ष का पद संवैधानिक होता है जिसे सरकार द्वारा ना हटाया जा सकता है और ना ही किसी अन्य को नियुक्त किया जा सकता है।
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