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कोल घोटाला: 16 अप्रैल को हाईकोर्ट करेगी मधु कोड़ा की अपील पर सुनवाई

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की अपील पर सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय की है। कोड़ा एवं कुछ अन्य लोगों को एक कोयला घोटाला मामले में दोषी पाया गया था तथा उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी। उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई लंबित रहने तक उनकी जमानत की अवधि भी बढ़ा दी। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कोड़ा के अलावा उनके करीबी सहयोगी विजय जोशी की जमानत अवधि भी बढ़ा दी। न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव ए.के.बसु की तीन साल की सजा भी मामले के अंतिम निर्णय तक निलंबित कर दी तथा एक लाख के निजी बांड पर उन्हें जमानत दे दी। केंद्रीय जांच ब्यूरो की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील आर.एस.चीमा ने न्यायालय को कहा कि एजेंसी इस समय तीनों दोषियों की अपील पर कोई प्रतिक्रिया दायर नहीं करना चाहती है। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए अपील की सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी तथा दोनों पक्षों को लिखित में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने दोषियों को अगली सुनवाई में पेश होने का भी निर्देश दिया।

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