रायपुर। नान घोटाला मामले में फंसे मुकेश गुप्ता पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फोन टेपिंग मामले में निलंबित हुए मुकेश गुप्ता की अग्रीम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि, आईपीएस मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा था।
शुक्रवार को मुकेश गुप्ता की याचिका पर फैसला आया, जिसमें हाईकोर्ट जस्टिस आरसीएस सामन्त के सिंगल बैंच ने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
कई प्रकरणों पर दर्ज है मुकेश गुप्ता पर मामला दरअसल, साडा में गलत तरीके से जमीन आवंटन के 21 साल पुराने प्रकरण में शिकायत के बाद निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के खिलाफ भिलाई के सुपेला थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।
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