बिलासपुर। पूर्व विधायक अमित जोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। इससे पहले अमित जोगी की मंगलवार सुबह गिरफ्तार किया गया था।
अमित जोगी को पहले गौरेला थाना लााया गया था, जहां उनका बयान दर्ज किया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहां उन्होंने अपने मामले की पैरवी खुद की।
अमित जोगी ने प्रथम श्रेणी न्यायाधीश न्यायाधीश के सामने कहा कि यह भारत का पहला मामला है जिसमें हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद उस फैसले को थाने में चुनौती दी जा रही है।
मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष बस ऐसा किया गया है। मुझे आज दंतेवाड़ा में जाकर चुनाव प्रचार करना था। हमारी पार्टी का प्रत्याशी वहां से खड़ा है। उसे प्रभावित करने के लिए मुझे आज गिरफ्तार किया गया है। मैंने इस मामले में अग्रिम जमानत इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है।
हाईकोर्ट से प्राप्त फैसले को थाने में चुनौती देना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि ना मैं कहीं भागा हूं ना ही भागने वाला हूं, इसलिए मैंने ना अग्रिम जमानत लगाई है और ना ही अग्रिम जमानत लिया।
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