नई दिल्ली। सीबीआई जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच कर रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी हाईकोर्ट में अब जज लोया से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में जो दो याचिकाएं पेंडिंग हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों से कहा है कि वे अपने दस्तावेज सीलबंद कर कोर्ट को सौंपे। मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी होगी। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने घटना की पूरी जानकारी दी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दुष्यंत दवे ने साल्वे का विरोध किया। उन्होंने कहा कि साल्वे अमित शाह के बचाव में पेश हुए थे, अब वे महाराष्ट्र सरकार की ओर से हैं। इससे संस्थान की छवि धूमिल हो रही है, कोर्ट को इसे रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि कई अखबार और मीडिया ग्रुप ने जज लोया की मौत पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई नियमानुसार होगी।
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