
सूरजपुर: कोरोना के नियंत्रण एवं बचाव के लिए जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसमें कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2108, एस.डब्ल्यू, 2021, 09 अप्रैल 2021 के कंडिका क्रमांक 02 में शहरी क्षेत्र के स्थान पर संशोधित कर जिले में संचालित होने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार जैसे- एतवारी बाजार, बुधवारी बाजार आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया गया है। आदेश की शेष कंडिकायें यथावत रहेंगे।