रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वालों के आकांक्षों को पूरा करने के लिए 15 अगस्त को महत्वपूर्ण ऐलान किया हैं। बीजेपी सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या को कम बताते हुए आरक्षण मे कटोती करते हुए 12 प्रतिशत कर दी थी।
उसके संविधान के अनुसार 12 से 13 प्रतिशत कर दिया गया हैं। उक्त जानकारी पत्रकारवार्ता के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव ने दी। उन्होंने बताया कि आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन मायने नहीं रखता।
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी की जा सकती है। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का कहीं उल्लंघन नहीं किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश वासियों को संबांधित करते हुए अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का ऐलान किया था।
भूपेश सरकार के इस फैसले पर कई दलों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए सवाल उठाया था। विपक्षी दलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आनुसार कोई भी राज्य सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण राज्य में लागू नहीं कर सकती।
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