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मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से मिली राहत…गिरफ्तारी पर लगाई रोक…

रायपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से जमीन मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। जमीन मामले में सुपेला थाना में मुकेश गुप्ता के खिलाफ अपराध दर्ज है।



उनके ऊपर आरोप है कि दुर्ग पुलिस अधीक्षक रहने के दौरान मुकेश गुप्ता ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर साडा की जमीन को मोतीलाल आवासीय योजना के तहत अपने नाम करा लिया था। मुकेश गुप्ता ने कानूनी राहत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी।
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 अब एक हफ्ते बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी और फिर इस पर फैसला लिया जायेगा। इससे पहले फोन टेपिंग व अन्य मामलों में भी मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत मिली हुई है।

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