रायपुर। चालानी कार्यवाही को लेकर लगातार गृह विभाग को शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद आज डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि शहरी क्षेत्र में किस रैंक के अफसर चलानी कार्यवाही कर सकते है और शहर से बाहर।
वहीं चलान को पटाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात कार्यालय, थाना में किया जा सकेगा।
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