
रायपुर। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने 3 मई को निलंबन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय में अपील की थी। अखिल भारतीय सेवा( अनुशासन एवं अपील) के नियम 17 के तहत परीक्षण के बाद मंत्रालय ने खारिज कर दी हैं। फोन टेपिंग मामले में आरोपी बनाए गए निलंबित मुकेश गुप्ता को केंद्र सरकार से तगड़ा झटका लगा है।
गौरतलब है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही नान घोटाले मामले की जांच में आई तेजी के दौरान मुकेश गुप्ता की संदेहास्पद भूमिका पाई गई थी। जांच कर रही एसआईटी को इस बात के पुख्ता सबूत मिले थे कि छापे के पहले अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध तरीके से फोन टेपिंग कराई गई, झूठे साक्ष्य गढ़े गए और जाली दस्तावेज तैयार कराए गए।
फिर ईओडब्ल्यू ने मुकेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। उसके बाद राज्य सरकार ने 9 फरवरी को मुकेश गुप्ता को निलंबित कर दिया था।
यह भी देखें :