तीन तलाक बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है। राज्यसभा में बिल के पक्ष में 9 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। तीन तलाक देने वाले आरोपियों को अब कितनी सजा मिलेगी।
इस बिल को मुस्लिम महिला (महिला अधिकार संरक्षण कानून) बिल 201 का नाम दिया गया है। सजा की बात करें तो आरोपी को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है। ये जमानती अपराध में आएगा। पीडि़त महिला ऐसा करने वालों से मुआवजे की मांग कर सकती है। लेकिन मुआवजा कितना देगा होगा ये मजिस्ट्रेट तय करेंगे।
ऐसे मामले में अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनको मां की कस्टडी मिलेगी। वरना बच्चों की कस्टडी मजिस्ट्रेट तय करेंगे।
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