रायगढ़। नकली बिजली ठेकेदार बन कर लोगों से बिजली मीटर लगाने के नाम रकम वसूली कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी प्रशांत पंडा को न्यायाधीश पुष्पलता मारकण्डे ने दो साल की सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने ग्राम गोरखा में चंद्रशेखर देवागंन, रेशमलाल, अशोक महतो और राजू चौहान से बिजली मीटर लगाने के नाम पर लगभग 23 हजार रुपये वसूले थे। पीडि़तों को बिजली विभाग का नकली सील ठप्पा लगा कर डिमांड नोट भी दिया था। पीडि़तों ने इसकी शिकायत थाना में दर्ज करवाई थी। आरोपी पर धोखाधड़ी मामला दर्ज किया गया था।
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