नई दिल्ली। देशभर में बच्चों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन जिलों मे बाल यौन उत्पीडऩ के 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं, वहां पोक्सो कानून में विशेष अदालतें गठित की जाएं।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये अदालतें 60 दिन में काम करना शुरू कर दें. कोर्ट ने कहा कि पोस्को के तहत गठित होने वाली विशेष अदालतों के गठन का फ़ंड केंद्र सरकार देगी।
दरअसल, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए मामले पर संज्ञान लिया था और वरिष्ठ वकील वी. गिरि को न्यायमित्र नियुक्त किया था. कोर्ट ने गिरि से जरूरी दिशा-निर्देश पारित करने के बारे में सुझाव मांगे हैं.
आपको बता दें कि एक जनवरी से गत 30 जून तक देश में बच्चों से दुष्कर्म की कुल 24,212 घटनाएं हुईं, जिनमें एफआइआर दर्ज है. कोर्ट ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए ढांचागत संसाधन जुटाने और अन्य उपाय करने के लिए दिशा-निर्देश तय करने का मन बनाया है।
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