
आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, तो यह भी जान लीजिए कि राज्यसभा में आधार संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। इस बिल में बैंक में खाता खोलने, मोबाइल फोन का सिम लेने के लिए आधार को स्वैच्छिक बनाया गया है।
इसका मतलब यह हुआ कि जिन ग्राहकों के पास आधार नहीं है वह वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पासपोर्ट, राशन कार्ड या अन्य डॉक्युमेंट की कॉपी देकर बैंक अकाउंट या सिम कार्ड जारी करवा सकते हैं।
इससे जुड़ी एक और बात है, नाबालिग आधार धारक 18 साल की आयु पूरी करने पर अपनी आधार संख्या को रद्द करा सकता है। यही नहीं, आधार से जुड़े प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले निकायों पर 1 करोड़ रुपये तक का आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
इस संशोधन बिल में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी के पास आधार नहीं होने की स्थिति में उसे राशन या अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।
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