रायपुर। राज्य सरकार ने हिंसक वन्यप्राणियों के हमले से होने वाले जनहानि पर क्षतिपूर्ति (सहायता) राशि में वृद्धि की है। जारी आदेश में कहा गया है कि हिंसक वन्यप्राणियों शेर, तेन्दुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेडिय़ा, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घडिय़ाल, वन भैंसा एवं सियार आदि द्वारा जनहानि किए जाने पर वर्तमान में निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख में वृद्धि करते हुए उसे 6 लाख रूपये कर दिया है।
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