शिक्षाकर्मी: नियुक्ति-पदस्थापना में काउंसलिंग जरुरी

रायपुर। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग ने शिक्षक संवर्ग की नियुक्ति एवं व्याख्यता तथा शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु पदस्थापना के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। विभाग के उप-सचिव तारण प्रकाश सिन्हा ने आदेश जारी किया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाने से कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है और अनियमितता की भी शिकायत मिली है। अत: विभाग ने कहा कि जिला एवं जनपद पंचयातों द्वारा शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति तथा जिला पंचायत द्वारा की जाने वाली पदोन्नति में पदस्थापना के संबंध में पूर्व में जारी आदेश का निरस्त किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि अब किसी भी प्रकार के शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति में पदस्थापना के लिए अनिवार्य रुप से काउंसलिंग कराई जाए। इस संबंध में शिक्षाकर्मी संघ के वीरेन्द्र दुबे का कहना है कि यह आदेश स्वागतयोग्य है। हमारी मांग कई समय से लंबित थी कि काउंसलिंग कराई जानी चाहिए।