
रायपुर। शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाये जाने व शादी की बात पर शादी करने से इंकार करने पर आरोपी के खिलाफ गोबरानवापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। मिली जानकारी के अनुसार शीतला पारा नवापारा रायपुर निवासी युवती 22 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि ग्राम पटेवा नवापारा रायपुर में धनेन्द्र साहू पिता पवन साहू निवासी दुलना नवापारा रायपुर ने शादी का प्रलोभन देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा व शादी की बात करने पर प्रार्थिया को शादी करने से इंकार कर दिया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया है।