बिलासपुर। दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों द्वारा हत्या किए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने मामलें में राज्य सरकार की जांच पर रोक लगा दी है।
एनआईए की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत में यह निर्णय दिया है। एनआईए का आरोप था कि राज्य पुलिस घटना से संबंधित जानकारी एनआईए को नहीं दे रही है।
हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई के बाद ये निर्णय दिया गया है। भीमा मंडावी की हत्या मामले में केन्द्र सरकार ने एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मामले में अलग से जांच की जा रही है। अब मामले में एनआईए ही जांच करेगी।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले 9 अप्रैल को दंतेवाड़ा के नकुलनार में नक्सलियों ने विधायक भीमा मंडावी के काफिले को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया था। जिसमें बीजेपी विधायक भीमा मंडावी सहित पांच की मौत हो गई थी।
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