
रायपुर। शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया व बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। घटना की रिपोर्ट डीडीनगर थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार चंगोराभाठा बाजार डीडीनगर रायपुर निवासी युवती 19 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि संजयनगर टिकरापारा रायपुर निवासी अजहर अली पिता रियाज अली ने शादी का प्रलोभन देकर 15 फरवरी 2016 से लेकर 30 अप्र्रैल 2019 तक लगातार शारीरिक संबंध बनाते रहा व प्रार्थिया ने जब शादी करने की बात कही तो शादी सेे इंकार कर दिया।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट 4,6 के तहत धारा 376 का अपराध कायम कर लिया है।
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