देश की सडक़ों पर प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन फीस माफ करेगी। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नोटिफिकेशन का प्रारूप जारी कर दिया है।
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत दो तरह के रजिस्ट्रेशन फीस की व्यवस्था लाने की कवायद शुरू कर दी है। मंत्रालय ने CMVR के नियम 81 में बदलाव के लिए 18 जून को एक प्रारूप अधिसूचना जारी कर दी है।
बदलाव के द्वारा बैटरी से चलने वाले वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने का प्रस्ताव है. इस प्रारूप पर सभी पक्षों की राय मांगी गई है. नए नियम के मुताबिक बैटरी से चलने वाले दो, तीन या चार पहिया वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन या पुराने के रीन्यूअल के लिए कोई फीस नहीं देना होगा।
सरकार यह चाहती है कि देश में प्रदूषण को कम करने के लिए अब ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें. इससे तेल पर खर्च होने वाली डॉलर के मद में भारी राशि में कटौती होगी और रोजगार सृजन होगा।
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