
कोंडागांव: जिले में कोविड -19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा आदेश जारी कर एहतियातन जिले के सभी स्कूल एवं छात्रावासों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
जिसके लिए कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है।
जिसके तहत अब जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थान तथा इनमें अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आश्रम/छात्रावास, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थान आगामी आदेश पर्यन्त बंद करने को कहा गया है। इन कक्षाओं का संचालन अब ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा।
स्कूल परिसर में 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोविड गाईड लाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए टीकाकरण किया जाएगा।