छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह का मामला) और धारा 505/1/2 (सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार) के तहत कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया पर बिजली कटौती से जुड़ी अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के मुसरा डोंगरगढ़ निवासी मांगेलाल अग्रवाल को बिजली कटौती की अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह का मामला) और धारा 505/1/2 (सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार) के तहत कार्रवाई की गई है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल वीडियो में मांगेलाल नाम का शख्स आरोप लगा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की एक इनवर्टर कंपनी के साथ सेटिंग है।
इसके लिए इनवर्टर कंपनी ने राज्य सरकार को पैसा दिया है। कंपनी और सरकार के बीच हुए समझौते के मुताबिक 2 घंटे में 10 से 15 मिनट के लिए बिजली की कटौती होती रहेगी तो इनवर्टर की बिक्री बढ़ेगी।
वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बिजली कंपनी ने सफाई देते हुए कहा कि आंधी-तूफान और तकनीकी कारणों से कभी-कभी बिजली की सप्लाई रुकती है, जिसे बिजली कटौती का नाम देकर सरकार और बिजली कंपनी की मिलीभगत बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है।
बता दें कि आईपीसी की धारा 124ए के तहत सरकार विरोधी अफवाह फैलाने पर आजीवन जेल या कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है।
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