रायपुर। राज्य के शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों को अब सेवा से बाहर किए जाने पर संबंधित व्यक्ति कहीं भी इसके खिलाफ अपील नहीं कर पाएगा। जीएडी ने इसके लिए स्पष्टीकरण भी जारी कर दिया है।
सामान्य प्रशासन विभाग से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि संविदा नियुक्ति नियम 2012 के आधार पर नियमानुसार समय से पहले संविदा अवधि खत्म किए जाने या संविदा अवधि नहीं बढ़ाए जाने के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। भ्रम की वह से कई विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की ऐसी अपील अब तक स्वीकर कर ली जाती है,
नियमानुसार अब इस तरह के अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अनुसार अब विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को कभी भी सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ज्ञात हो कि पूर्ववती सरकार के दौरान शासकीय विभागों में संविदा के आधार पर न केवल सेवानिवृत्त अफसरों को फिर से काम करने का मौका मिल गया था। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भी काफी लोगों को एडस्ट किया गया था। (एजेंसी)
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