रायपुर। पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन रायपुर एजीएम सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 23 मई तक पुलिस रिमांड में दे दिया है। यह रिमांड कुछ शर्तें के साथ मिली है। इस दौरान पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ नहीं कर सकेगी।
एजीएम सुनील अग्रवाल सोमवार को रायपुर कोर्ट में पेश हुए। टीकेएस घोटाला मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुनील अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे थे। बैंक के कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं।
गोल बाजार कोर्ट ने पुलिस रिमांड आवेदन पर सुनवाई की। रायपुर एसआईटी ने पांच दिन की पुलिस रिमांड लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर कोर्ट ने 23 मई तक रिमांड पर सौंप दिया।
ज्ञात हो कि सुनील अग्रवाल को रायपुर पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड मिल गई थी।
डीकेएस घोटाला मामले में आरोपी सुनील अग्रवाल पर फर्जी तरीके से बैंकिंग प्रकिया पूरी कर डॉ. पुनीत गुप्ता को करोड़ों रुपये उपलब्ध कराने का आरोप है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए डॉ. गुप्ता को पीएनबी से लोन स्वीकृत हुआ था, जिसमें सुनील अग्रवाल ने मदद की थी।
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