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सरकारी अस्पतालों के लिए हाई कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन…देखिए क्या है निर्देश…

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों के लिए गाइड लाइन जारी की है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के एक मामले में सुनवाई करते हुए गाइड लाइन की प्रति राज्य शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने ये निर्देश अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने के लिए जारी किए हैं। हॉस्पिटल की बिगड़ते इंतजामों को लेकर पिटीशन दायर की गई थी इसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं।



सरकारी अस्पतालों के लिए जारी गाइडलाइन इस प्रकार हैं-सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए समिति का गठन किया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ चिकित्सा और राज्य स्तर के अस्पताल में आपातकालीन बेड रखे जाएं।

गंभीर मरीज के भर्ती होते ही उसका उपचार शुरू किया जाए। मरीज को बड़े अस्पताल में भर्ती करने के लिए आवश्यक उपकरणों से युक्त एबुंलेन्स की व्यवस्था हो। डॉक्टर मरीज को व्यक्तिगत रूप से देखें।
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डॉक्टर से अस्पताल आने और जाने का रिकार्ड देखा जाए। जिला और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में प्रारंभिक उपचार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। एडमिशन और बेडहेड टिकट में मरीज का नाम, पता, बीमारी, उपचार का स्पष्ट रिकार्ड हो जिसे मेडिकल सुप्रीन्टेन्डेन्ट के पास सुरक्षित रखा जाए।

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